बिहार

आपराधिक वाद चलाने की कोर्ट ने दी एसपी को चेतावनी

Admin Delhi 1
1 April 2023 1:08 PM GMT
आपराधिक वाद चलाने की कोर्ट ने दी एसपी को चेतावनी
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रोहतास न्यूज़: आदेश के बाद भी एक आरोपित की आपराधिक इतिहास नहीं देने पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निवेदिता की अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए एसपी को शो-कॉज नोटिस जारी कर आपराधिक वाद चलाने तक की चेतावनी दी है.

कोर्ट ने एसपी को भेजे शो-कॉज नोटिस में कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आपने आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया और न ही कोई जवाब दिया. इसके लिए क्यों नहीं आपके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के तहत केस दर्ज करायी जाए. साथ ही अवमानना की कार्रवाई के लिए पटना उच्च न्यायालय को पत्र भेजा जाए. कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए एसपी रोहतास को 11 अप्रैल तक की मोहलत दी है. 11 अप्रैल तक जवाब दाखिल नहीं करने पर एसपी पर कार्रवाई हो सकती है. कोर्ट ने पूरे मामले से पुलिस महानिदेशक बिहार पटना को भी अवगत कराया है. बताया जाता है कि नोखा थाना कांड संख्या 48/2016 के आरोपित शिवमोहन गिरी को पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिली है. पटना उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा है कि आरोपित की आपराधिक इतिहास की कोर्ट जांच कराए. हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने आठ फरवरी को ही एसपी को पत्र जारी कर आरोपित के आपराधिक इतिहास की मांग की थी. लेकिन, एसपी द्वारा न तो प्रतिवेदन पेश किया गया और न ही पत्र का जवाब दिया गया. जिसे अदालत ने गंभीरता से लिया है.

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