बिहार
Court: पत्नी-बेटी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा
Sanjna Verma
2 Aug 2024 12:19 PM IST

x
सीवान Siwan: बिहार के सीवान जिले की एक अदालत ने पत्नी और बेटी की पीट-पीटकर हत्या करने के एक मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे-8 शशि भूषण कुमार की अदालत ने गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद पत्नी और बेटी की पीट-पीटकर हत्या करने के एक मामले में नामजद एकमात्र आरोपी शशिकांत यादव उर्फ राजू को यह सजा सुनाई है.अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
15 फरवरी 2021 की रात की घटना अदालत ने 30 जुलाई 2024 को सुनवाई पूरी कर इस दोहरे हत्याकांड में शशिकांत यादव उर्फ राजू को दोषी करार दिया था. अदालती सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार Mofussil थाना क्षेत्र के टड़वां निवासी शशिकांत यादव उर्फ राजू अपनी पत्नी रीना देवी से बेटा नहीं होने से नाराज था. नाराजगी इस कदर थी कि 15 फरवरी 2021 की रात 11:30 बजे शशिकांत उर्फ राजू अपनी पत्नी रीना देवी की लोहे की मोटी रॉड से पिटाई कर रहा था. मारपीट की आवाज सुनकर घर में सो रही शशिकांत की दो बेटियां सोनी कुमारी उर्फ साक्षी और निक्की कुमारी चिल्लाने लगीं और मां को बचाने के लिए आगे आईं।
गुस्साए पिता ने निक्की और सोनी कुमारी की भी पिटाई कर दी। इस घटना में मां रीना देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों घायल बेटियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान निक्की कुमारी की मौत हो गई। इस घटना को लेकर सोनी कुमारी उर्फ साक्षी ने अपने पिता शशिकांत यादव उर्फ राजू के खिलाफ मुफस्सिल थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
TagsBihar Courtपत्नीबेटीहत्याआरोपीआजीवनकारावाससजाजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





