बिहार

Court: पत्नी-बेटी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

Sanjna Verma
2 Aug 2024 6:49 AM GMT
Court: पत्नी-बेटी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा
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सीवान Siwan: बिहार के सीवान जिले की एक अदालत ने पत्नी और बेटी की पीट-पीटकर हत्या करने के एक मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे-8 शशि भूषण कुमार की अदालत ने गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद पत्नी और बेटी की पीट-पीटकर हत्या करने के एक मामले में नामजद एकमात्र आरोपी शशिकांत यादव उर्फ ​​राजू को यह सजा सुनाई है.अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
15 फरवरी 2021 की रात की घटना अदालत ने 30 जुलाई 2024 को सुनवाई पूरी कर इस दोहरे हत्याकांड में शशिकांत यादव उर्फ ​​राजू को दोषी करार दिया था. अदालती सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार Mofussil थाना क्षेत्र के टड़वां निवासी शशिकांत यादव उर्फ ​​राजू अपनी पत्नी रीना देवी से बेटा नहीं होने से नाराज था. नाराजगी इस कदर थी कि 15 फरवरी 2021 की रात 11:30 बजे शशिकांत उर्फ ​​राजू अपनी पत्नी रीना देवी की लोहे की मोटी रॉड से पिटाई कर रहा था. मारपीट की आवाज सुनकर घर में सो रही शशिकांत की दो बेटियां सोनी कुमारी उर्फ ​​साक्षी और निक्की कुमारी चिल्लाने लगीं और मां को बचाने के लिए आगे आईं।
गुस्साए पिता ने निक्की और सोनी कुमारी की भी पिटाई कर दी। इस घटना में मां रीना देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों घायल बेटियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान निक्की कुमारी की मौत हो गई। इस घटना को लेकर सोनी कुमारी उर्फ ​​साक्षी ने अपने पिता शशिकांत यादव उर्फ ​​राजू के खिलाफ मुफस्सिल थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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