अदालत ने गांजा तस्करी मामले में दोषी को कठोर कारावास की सजा सुनाई
पटना: मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) की बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित एक विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के अपराध में आज दोषी को आठ वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (24) राकेश कुमार तिवारी ने मामले में सुनवाई के बाद शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र निवासी साहेब कुमार साहनी को एनडीपीएस अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को चार वर्षों के साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कि पटना क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर 06 सितंबर 2013 को पटना स्थित मीठापुर बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति की तलाशी ली और उसके पास से 15 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया था। गांजे की यह खेप पटना में डिलीवर की जानी थी l