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एमपीएमएलए कोर्ट
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : एमपीएमएलए कोर्टने सोमवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले व पूर्व विधायक साधु यादव को तीन वर्ष की कैद व 16 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। मामला सरकारी कार्यालय में घुसकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से बदसलूकी करने से जुड़ा है।एमपीएमएलए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 347 में तीन वर्ष कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा होगी।
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