
x
बड़ी खबर
औरंगाबाद। औरंगाबाद में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले एक पति को कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 191/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सुनाया। दोषी पति नीतीश कुमार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करहरा गांव का रहने वाला है। अभियुक्त को भादंसं 304 बी में दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाया गया है।
2018 में धुमधाम से हुई थी शादी
लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त पति 16 अक्टूबर 2019 से जेल में बंद है। 22 अगस्त 2019 को उसने दहेज के लिए अपनी पत्नी रंजू देवी की हत्या कर दिया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी मृतका के चाचा ढ़िबरा थाना के मुरारपुर निवासी नन्दु यादव ने दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि दो लाख नगद, सोना के चेन, विदाई के समान देकर मई 2018 में धुमधाम से शादी की थी।
22 अगस्त 2019 का है मामला
शादी के कुछ माह बाद से दहेज की मांग करने लगा। कई बार फोन के माध्यम से पैसे की मांग की जा रही थी, लेकिन माली हालत ठीक नहीं रहने के कारण वे लोग नहीं दे पाए। जिसके बाद पति ने 22 अगस्त 2019 को महिला की हत्या कर दी। वहीं सदर अस्पताल में बॉडी रखकर पूरे परिवार के साथ फरार हो गया था, जिसके बाद इसकी सूचना परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई थी। जिसके बाद पुलिस कार्रवाई शुरू की थी। पति को गिरफ्तार कर 16 अगस्त 2019 को जेल भेज दिया था, जिसके बाद से आरोपी पति जेल में बंद है।
Next Story