बिहार

अदालत ने दुष्कर्म के आरोपित को भेजा जेल

Admindelhi1
29 May 2024 9:30 AM GMT
अदालत ने दुष्कर्म के आरोपित को भेजा जेल
x
इसी मामले में एक अन्य आरोपित अरशद फरार है.

पटना: वर्षीया नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपित दूध विक्रेता को साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो जज प्रथम सह एडीजे दो संजीव कुमार सिंह ने आरोपित विनोद यादव को यह सजा सुनायी. पीड़िता व आरोपित बिहार थाना क्षेत्र का निवासी है. इसी मामले में एक अन्य आरोपित अरशद फरार है.

विशेष लोक अभियोजक जगत नारायण सिन्हा ने सभी छह लोगों की गवाही कराई थी. उन्होंने बताया कि वर्ष 21 की घटना है. आरोपित विनोद यादव पीड़िता के घर प्रतिदिन दूध पहुंचाने जाता था. इसी दौरान वह पीड़िता से बोला कि वह कल दूध देने नहीं आएगा. तुम घर पर जाकर दूध ले लेना. दूसरे दिन पीड़िता आरोपित के घर दूध लाने गयी. तब आरोपित पीड़िता को अपने घर में अकेले पाकर जबरदस्ती उसके साथ रेप किया. घटना के दो महीने बाद पीड़िता को पेट में दर्द हुआ. इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज ले गए. जांच में चिकित्सकों ने गर्भवती होने की बात कही. परिजनों द्वारा पूछताछ के दौरान पीड़िता ने घटना की जानकारी दी. साथ ही बताया कि इसके साथ एक अन्य आरोपित अरशद भी रेप किया था. पीड़िता की लिखित शिकायत पर महिला थाना में एफआईआर हुई. मुकदमा के दौरान पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया. उसका डीएनए सैंपल आरोपित विनोद यादव से मिला.

वाहन जांच में बाइक सवार के पास मिले डेढ़ लाख रुपये: चुनाव को लेकर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है. इसमें 50 हजार रुपये से अधिक कैश बिना साक्ष्य के ले जाना प्रतिबंधित है. चिकसौरा थाना की पुलिस ने अमात-बेलौन्धा मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान बाइक सवार के पास से डेढ़ लाख रुपये बरामद की है. फिलहाल इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है. थानाध्यक्ष बबन कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गयी है. थानाध्यक्ष ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए सड़क पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है.

Next Story