बिहार

Court ने लालू, तेजस्वी के खिलाफ ED के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित रखा

Harrison
17 Aug 2024 11:25 AM GMT
Court ने लालू, तेजस्वी के खिलाफ ED के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित रखा
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New Delhi नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत 24 अगस्त को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और आठ अन्य के खिलाफ कथित भूमि-के-लिए-नौकरी घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर पूरक आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने या न लेने के बारे में अपना आदेश सुना सकती है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने शनिवार को जांच एजेंसी की दलीलें सुनने के बाद अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप-पत्र के समकक्ष) पर आदेश सुरक्षित रख लिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। पूरक आरोप-पत्र अदालत के समक्ष 6 अगस्त को दायर किया गया था। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपने मामले दर्ज किए। ईडी ने कहा कि यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है, जो लालू प्रसाद के 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थी। इन नियुक्तियों के बदले में नियुक्तियों में राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए।
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