बिहार
कोर्ट ने जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद को घोटाले मामले में दोषी ठहरया
Ritisha Jaiswal
29 Aug 2022 3:11 PM GMT

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सीबीआई की एक विशेष कोर्ट ने जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल कुमार सहनी को एक घोटाले के मामले में दोषी ठहर दिया है
सीबीआई की एक विशेष कोर्ट ने जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल कुमार सहनी को एक घोटाले के मामले में दोषी ठहर दिया है। कोर्ट ने उन्हें अवकाश एवं यात्रा भत्ता (एलटीसी) घोटाला मामले में दोषी ठहराया। मामला यात्रा-महंगाई भत्ते की धोखाधड़ी से भुगतान का दावा करने से जुड़ा है। इस वक्त सहनी राज्यसभा के सांसद थे।
आरोप है कि सहनी ने बिना कोई यात्रा किए भत्ते के भुगतान के लिए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास दिए। इस तरह उन्होंने राज्यसभा के साथ 23.71 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। सहनी अभी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक हैं। केंद्रीय एजेंसी ने 31 अक्तूबर 2013 को सहनी व अन्य के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के एक संदर्भ के बाद मामला दर्ज किया था।
चित्रा की जमानत याचिका खारिज
इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के एक मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला अवैध तरीके से फोन टैप करने से जुड़ा है। मामले के तार एनएसई के कर्मचारियों की जासूसी कराए जाने से भी जुड़े हुए हैं
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