गोपालगंज न्यूज़: एडीजे पांच योगेश कुमार गोयल की कोर्ट ने पांच साल पुराने हत्या के एक मामले में चार आरोपितों को दोषी करार दिया . उनकी सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.
बताया जाता है कि 15 मई 2016 को नगर थाने के अरार मोड़ के हवलदार मियां की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी. मामले को लेकर उनकी पत्नी जुबैदा खातून ने अरार मोहल्ले के ही घनश्याम यादव,बिट्टू कुमार उर्फ श्रीनिवास बरनवाल,महावीर प्रसाद तथा सिपाही शर्मा के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उसने कहा था कि रात में वह अपने पति के साथ थी. इस दौरान सभी आरोपी उसके घर में घुस गए और पति को गोली मारकर फरार हो गए. खून से लथपथ पति को लेकर किसी तरह से अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अभियोजन पक्ष से एपीपी रमेश कुमार सिंह व बचाव पक्ष से अधिवक्ता राधेश्याम और राजेश कुमार पाठक की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सभी चार को दोषी करार दिया.