गोपालगंज न्यूज़: बार-बार निर्देश के बावजूद तामिला रिपोर्ट पेश नहीं करने को गम्भीरता से लेते हुए सिविल कोर्ट गोपालगंज की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पीयूष पायल ने यूपी के देवरिया जिले के बनकटा थाने के थानाध्यक्ष से शोकॉज करते हुए कोर्ट में सदेह उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है.
बताया जाता है कि भोरे दक्षिण टोला के बृजकिशोर सिंह उर्फ बुची सिंह ने देवरिया जिले के बनकटा थाने के सुन्दरचक गांव के वीरवल यादव को भैंस का व्यवसाय शुरू करने के लिए वर्ष 2018 में छह लाख रुपए उधार दिए थे. बाद में वीरवल यादव ने साढ़े चार लाख का चेक काटकर बुची सिंह को दिया था. लेकिन, बुची सिंह ने जब चेक को अपने बैंक खाते में जमा किया तो पर्याप्त राशि के अभाव में चेक बाउंस हो गया था. इसके बाद उन्होंने कोर्ट में मुकदमा किया था. जमानत कराने के बाद वीरवल यादव ने फिर से कोर्ट आना बंद कर दिया था. तब कोर्ट ने अप्रैल 2022 में वीरवल यादव पर तीन सौ रुपया कॉस्ट लगाया था. उसके बाद जून 2022 में गैर जमानती वारंट और फरवरी 2023 में कुर्की जारी हुआ था. लेकिन थानाध्यक्ष तामिला रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रहे थे. तब बुची सिंह के अधिवक्ता मोहनीश कुमार शाही ने कोर्ट में आवेदन देकर बताया कि मामला त्वरित निष्पादन प्रकृति का है. एसपी के माध्यम से जवाब तलब किया चुका है. लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है. तब कोर्ट ने 15 दिन के अंदर थानाध्यक्ष को सदेह उपस्थित होकर शोकॉज का जवाब देने का आदेश देते हुए कहा है कि आदेश का कार्यान्वयन नहीं करने के लिए क्यों नहीं आप के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही क्यों नहीं वरीय पदाधिकारियों को आप के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए लिख दिया जाए.