बिहार

वर और वधू पक्ष से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य

Admin Delhi 1
23 July 2023 6:20 AM GMT
वर और वधू पक्ष से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य
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कटिहार न्यूज़: नगर थाना परिसर में एसपी के आदेश पर पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार कटिहार शहर के साउंड संचालकों के साथ एक बैठक की गई. बैठक में नगर थाना कटिहार में साउण्ड लाईट एसोसिएशन का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक पुलिस मुख्यालय बिहार द्वारा नई गाइडलाइन पर चर्चा की गई. मौके पर नगर थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अब नहीं शादी-विवाह के मौके पर रात दस 10बजे के बाद डीजे साउंड के अलावा किसी प्रकार का बाजा नहीं बताया जायेगा. साथ ही बारात में अश्लील गाना बजाने पर न केवल सांउड सिस्टम को जब्त किया जायेगा. बल्कि संबंधित विवाह भवन के संचालकों के खिलाफ जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि बुकिंग करने से पहले साउंड संचालकों को वर एवं वधू पक्ष से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तथा स्वयं भी एक सर्टिफिकेट स्थानीय थाना को देना पड़ेगा की वह दस बजे रात्रि के बाद साउंड का प्रयोग नहीं करेंगे. बैठक की अध्यक्षता करने वाले पुलिस पदाधिकारी शैलेश प्रीतम प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक, सहायक थानाध्यक्ष रूपक रंजन सिंह के अलावा साउंड सिस्टम के संचालक और विवाह भवन के संचलाकों में हिस्सा लिया.

शादी समारोह को लेकर थाने को देनी होगी सूचना

शादी विवाह सहित अन्य अवसरों पर हर्ष फायरिंग के कारण लगातार हो रही घटनाओं को लेकर आरक्षी अधीक्षक की पहल पर मनसाही थाना परिसर में टेंट संचालकों और डीजे बजाने वाले संचालकों के साथ थानाध्यक्ष उमेश पासवान ने बैठक की. साथ ही उन्हें सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन से अवगत कराया. बैठक में शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रम स्थलों पर होने वाले हर्ष फायरिंग को लेकर सभी लोगों को जानकारी दी गई. समारोह में शामिल होने वाले लोगों के पास अगर किसी भी तरह का लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी बंदूक, अन्य हथियार दिखे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी.

डीजे बजाने पर प्रतिबंध सख्ती से करें पालन

सालमारी ओपी में अध्यक्ष नवनीत कुमार नमन ने डीजे संचालक के साथ बैठक कर डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए कहा की किसी तरह विवाह समारोह या धार्मिक समारो में डीजे नहीं बजा कर लाउडस्पीकर बजा सकते हैं. इस संबंध में सभी डीजे संचालक से घोषणापत्र भर कर लिया गया. उन्होंने बताया की लाउडस्पीकर में किसी तरह का भड़काऊ भाषण, अश्लील गाना नहीं बजा सकते हैं. मंदिर या मस्जिद के रास्ते से गुजरने पर वहां लाउडस्पीकर को बंद रखना है. इस आदेश का सख्ती से पालन करने की बात कही.

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