रोहतास न्यूज़: न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर अपर जिला जज पांच रजनी कुमारी की अदालत ने सासाराम नगर थाना के निलंबित दारोगा गौतम कुमार पर पांच हजार रुपए स्थगन व्यय के रूप में हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने इस संबंध में एसपी को पत्र जारी किया है.
पत्र में कहा गया है कि निलंबित दारोगा गौतम कुमार के वेतन से पांच हजार रुपए की कटौती कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराएं. साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई कर न्यायालय को अवगत कराएं. कोर्ट ने कहा है कि मामले में जिसे अनुसंधान भार सौंपा गया है, उनसे आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं. साथ ही न्यायालय ने पूर्व के अनुसंधानकर्ता को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है. पूछा है कि किन परिस्थितियों में जानबूझकर केस डायरी प्रस्तुत नहीं किया गया. ऐसा कर न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की जा रही है. ऐसे में क्यों नहीं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 349 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने मामले से एसपी व सासाराम नगर थानाध्यक्ष को भी अवगत कराया है.
बताया जाता है कि कोर्ट ने सासाराम नगर थाना कांड संख्या 780/2022 की केस डायरी की पूर्व में मांग की थी. मामले के आरोपितों ने अग्रिम जमानत संख्या 2527/2022 के माध्यम से गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला जज की अदालत में जमानत याचिका दायर की है. जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पूर्व में केस डायरी की मांग की थी. कई बार पत्र जारी होने के बाद भी केस डायरी पेश नहीं किया गया. इस पर कोर्ट ने शो कॉज जारी किया था. लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया गया. कोर्ट का कहना है कि तत्कालीन दरोगा गौतम कुमार द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपेक्षा बरती गई है. इस कारण मामले की सुनवाई बार-बार स्थगित हो रही है.