बिहार

वाणिज्य कर सासाराम अंचल की टीम ने टैक्स नहीं देने वाले 54 बड़े कारोबारी को चिह्नित किया

Admindelhi1
30 March 2024 7:09 AM GMT
वाणिज्य कर सासाराम अंचल की टीम ने टैक्स नहीं देने वाले 54 बड़े कारोबारी को चिह्नित किया
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विभाग का कहना है कि ऐसे डीलर साल में कैश में करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं

रोहतास: वाणिज्य कर सासाराम अंचल की टीम ने कैश में कारोबार कर टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले 54 बड़े कारोबारियों को चिन्हित की है. जिस पर जल्द कार्रवाई शुरू होगी. कहा जा रहा है कि विभाग इन डीलरों के विरूद्ध इस माह से ही कार्रवाई शुरू कर सकती है. विभाग का कहना है कि ऐसे डीलर साल में कैश में करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं और उस पर एक पैसा भी टैक्स जमा नहीं करते हैं.

टैक्स चोरी करने का अच्छा जरिया डीलरों ने चुना है. अब वे विभाग की रडार पर हैं. राज्य कर संयुक्त आयुक्त हरेन्द्र कुमार मांझी ने बताया कि बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी कैश में रोजगार करने वाले टैक्स जमा नहीं कर रहे है. जबकि कारोबारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि सामग्री खरीद-बिक्री का टैक्स जमा करना है. लेकिन कैश में भी जमा कराने का प्रावधान है. लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है. 54 व्यवसाइयों की सूची तैयार है. इसमें सबसे कम प्रत्येक साल से 30 करोड़ का कारोबार करते हैं. बावजूद इसके उनके द्वारा कैश पर टैक्स जमा नहीं किया गया है. कुछ ऐसे डीलर हैं, जो प्रत्येक साल 100 करोड़ से अधिक का कारोबार करते हैं. इनके द्वारा भी टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है.

पेशाकर को ले एक लाख लोगों को भेजी गई है मैसेज वाणिज्य कर सासाराम अंचल द्वारा पेशाकर (प्रोफेसनल टैक्स) को लेकर एक लाख लोगों को मैसेज भेजी गई है. बावजूद इसके उनके द्वारा पेशाकर पर टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है. वैसे व्यवयाइयों की भी सूची तैयार है. जिसके खिलाफ बहुत जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी. करीब हजार ऐसे प्रोफेसनल व्यवसायी हैं, जिनके द्वारा टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है. निबंधित प्रोफेसनल व्यवसाइयों को चिन्हित किया गया है. राज्य कर संयुक्त आयुक्त ने बताया कि पेशा कर प्रत्येक साल जमा करना है. जमा नहीं करने की स्थिति में करीब एक लाख लोगों को मैसेज भेजी गई है. अब ऐसे लोगों पर नियमानूसार कार्रवाई की जाएगी. बताया कि प्रत्येक साल तीन से पांच लाख तक कमाई करने वालों को एक हजार टैक्स जमा कराने का प्रावधान है. इसी तरह पांच से 10 लाख कमाई करने वाले को दो हजार व दस लाख से उपर आमदनी वाले को ढाई हजार प्रत्येक साल टैक्स जमा करना है.

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