कटिहार: अब कोचिंग संचालक स्कूल के कार्य दिवस अवधि में कोचिंग का संचालन नहीं कर सकेंगे. कोचिंग के संचालन के कारण स्कूलों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति पर कुप्रभाव पड़ रहा था.
इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने जिलाधिकारी रवि प्रकाश को पत्र लिख कर कहा है कि सुबह नौ से शाम चार बजे तक कोचिंग संस्थानों को कक्षाएं संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाये. भेजे गये पत्र में कहा गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2020 को कारगर बनाये जानेकी जरूरत है, ताकि स्कूलों में शिक्षकों व छात्र-छात्रओं की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके.
कोचिंग संस्थानों पर यह नियम 31 अगस्त के बाद सख्ती से लागू किये जायेंगे. इसके लिए जिलाधिकारी को अगस्त में तीन चरणों में अभियान चलाने का निर्देश जारी किया गया है. इसके लिए विभाग द्वारा नियमावली जारी करने की बात की गई है.
जिसके तहत डीएम ऐसे कोचिंग का निबंधन रद्द कर देंगे. सनद रहे कि जिले में अधिकांश कोचिंग संचालक बिना निबंधन के ही संचालन कर रहे हैं.
कोचिंग संस्थानों लिए दिये गये हैं तीन आदेश
विद्यालय अवधि यानी सुबह नौ से शाम चार बजे के बीच अपने यहां कक्षाओं का संचालन न करें, इस अवधि के पहले या बाद वे कक्षाएं चलाने के लिए पूर्व रूप से स्वतंत्र है. अपने यहां सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों व कर्मी को टीचिंग फैकेल्टी में न रखें. संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी या पदाधिकारी को रखा गया है, तो उसकी सूचना वे डीएम को अवश्य दें.