बिहार
लालू के सिंगापुर जाने का रास्ता साफ, CBI कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने का दिया आदेश
Renuka Sahu
14 Jun 2022 6:21 AM GMT
![Clear way for Lalu to go to Singapore, CBI court orders release of passport Clear way for Lalu to go to Singapore, CBI court orders release of passport](https://jantaserishta.com/h-upload/2022/06/14/1694128--cbi-.webp)
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फाइल फोटो
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर जाने का रास्ता साफ हो गया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के सिंगापुर जाने का रास्ता साफ हो गया है. CBI कोर्ट ने पासपोर्ट की मांग को लेकर दाखिल अर्जी स्वीकार कर लिया है और लालू प्रसाद के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया है. अब लालू प्रसाद पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के बाद इलाज के लिए सिंगापुर जा सकेंगे. दरअसल किडनी की समस्या से जूझ रहे लालू प्रसाद सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने कोर्ट में पासपोर्ट रिलीज करने को लेकर अर्जी दी थी, जिसपर मंगलवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने उनका पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है.
किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाना चाह रहे लालू प्रसाद ने कोर्ट से पासपोर्ट लौटाने और देश से बाहर जाने की इजाजत मांगी थी. लालू प्रसाद ने ये अपील चारा घोटाले के दुमका ट्रैजरी मामले में की. दरअसल लालू प्रसाद को चारा घोटाला के मामले में जमानत देने से पहले कोर्ट ने ये शर्त रखी थी कि वे देश से बाहर नहीं जाएंगे. इसलिए उनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया था.
लालू को है कई गंभीर बीमारियां
लालू प्रसाद कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी रोग, किडनी में स्टोन, तनाव, थैलेसीमिया, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, ब्रेन से सम्बंधित बीमारी, कमज़ोर इम्यूनिटी, दाहिने कंधे की हड्डी में दिक्कत, पैर की हड्डी की समस्या, आंख में दिक्कत है.
पांच मामलों मे लालू को सजा
लालू प्रसाद चारा घोटाला के पांच मामलों में सजायाफ्ता है. उन्हें डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी मामले में पांच साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही लालू प्रसाद को चाईबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में पांच साल की सजा. तो वहीं देवघर ट्रेजरी से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में साढे तीन साल की सजा मिली है.
दुमका मामले में लालू को सात साल की सजा
जबकि चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ रुपए अवैध निकासी मामले में उन्हें फिर पांच साल की सजा सुनाई गई है. लालू प्रसाद को सबसे ज्यादा सजा दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में मिली है. उन्हें इस मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है. लालू प्रसाद को पांचों मामलों में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है
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