मुजफ्फरपुर न्यूज़: पटना हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता बहाली के नियमों में किये गये बदलाव को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया. कोर्ट ने एकलपीठ के फैसला में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इनकार किया. मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चन्द्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने ललित कुमार एवं सात अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद अपील को खारिज किया.
गौरतलब है कि बीपीएससी ने सहायक अभियंताओं की बहाली के लिए 3 मार्च 2017 को विज्ञापन जारी किया था. 15 सितम्बर 2018 को पीटी हुई और 30 जनवरी 2019 को रिजल्ट जारी किया गया. इसके बाद मुख्य परीक्षा 27 से 31 मार्च 2019 तक हुई. मुख्य परीक्षा के आधार पर 3167 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जिसमें 1240 सफल उम्मीदवारों का अंतिम रिजल्ट 14 जुलाई 2021 को जारी किया गया. कोर्ट को बताया गया कि विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद बहाली के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन बहाली प्रक्रिया के दौरान इसमें बदलाव कर दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण दिया गया. वहीं, आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 जनवरी 2021 को दिव्यांगों को हर बहाली में चार प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की है. हाईकोर्ट के आदेश और सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना में आयोग ने अपने पूर्व के नियमों में बदलावकर अंतिम रिजल्ट जारी किया. कोर्ट ने दलील सुनने के बाद आवेदकों के पक्ष को खारिज कर दिया.