भागलपुर न्यूज़: भागलपुर में जमीन का मिनिमम वेल्यू रेट (एमवीआर) फिलहाल नहीं बढ़ेगा. अगले वित्तीय वर्ष में मौजूदा सर्किल रेट पर ही जमीन, भवन व अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री हो सकेगी. निबंधन विभाग के कर्मियों ने बताया कि सर्किल रेट में बढ़ोतरी को लेकर करीब तीन माह पहले प्रस्ताव मांगा जाता है. इसके लिए सर्वे आदि होता है और रिपोर्ट डीएम के स्तर से मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग को भेजी जाती है. अब तक भागलपुर से नए एरिया को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं मांगा गया है. इसलिए विभागीय कर्मी भी मानकर चल रहे हैं कि फिलहाल मौजूदा सर्किल रेट पर ही जमीन आदि की रजिस्ट्री हो सकेगी.
2016 में हुई थी एमवीआर में बढ़ोतरी विभागीय कर्मियों ने बताया कि पिछली बार 2016 में एमवीआर में बढ़ोतरी हुई थी. जिलास्तरीय मूल्यांकन समिति छह-सात साल में जमीन के बढ़ते मूल्य को देखते हुए बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार को भेजती है. 2016 में अलग-अलग जिलों में 10 से 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई थी. जिससे कई जिलों में राजस्व की उगाही रुक गई थी. इसके बाद 2017 में सरकार ने नया दर जारी किया. जिससे निबंधन में तेजी आने लगी. अभी ग्रामीण इलाकों में 8 फीसदी और शहरी इलाकों में 10 फीसदी रजिस्ट्री शुल्क लगता है. चूंकि भागलपुर के कई पंचायत अब नगर निकाय क्षेत्र में आ गये हैं और शहरी क्षेत्र का विस्तार बढ़ गया है. ऐसे में इस इलाके की जमीन पर दो प्रतिशत कम राजस्व मिल रहा है. इसी शंका को देखते हुए एमवीआर में बढ़ोतरी की चर्चा गर्म हो गई है. इस सबंध में अवर निबंधक डॉ. पंकज कुमार बसाक ने बताया कि जमीन के सर्किल रेट में बढ़ोतरी को लेकर अभी तक विभाग को कोई पत्र नहीं आया है. नये वित्तीय वर्ष में क्या होगा, अभी उस संबंध में कुछ नहीं कह सकेंगे.