पटना न्यूज़: पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना से जुड़े एक मामले को गंभीरता से लिया. कोर्ट ने इंडियन बैंक के चीफ मैनेजर को 7 जुलाई को हाजिर रहने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आदेश का अनुपालन 7 जुलाई तक नहीं किया गया तो इंडियन बैंक के चीफ मैनेजर स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देंगे. न्यायाधीश राजीव रॉय की एकलपीठ ने हरिंदर कौर की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरके शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि 21 मार्च, 2017 को पटना हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित कर याचिकाकर्ता के पति द्वारा इलाहाबाद बैंक (वर्तमान में इंडियन बैंक) में जमा कराये गए 17 लाख रुपये को ब्याज समेत याचिकाकर्ता को लौटाने का आदेश दिया था. आदेश के अनुपालन में इलाहाबाद बैंक द्वारा 17 लाख रुपये तो लौटा दिये गए, लेकिन उसका ब्याज नहीं लौटाया गया. अदालत ने जब ब्याज देने के संबंध में बैंक के अधिवक्ता से स्पष्टीकरण मांगा तो उन्होंने पटना हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ब्याज देना बैंक की देनदारी नहीं है, क्योंकि बैंक द्वारा इस राशि का इस्तेमाल नहीं किया गया है. उन्होंने कोर्ट से कहा कि आदेश के अनुपालन में मूल राशि लौटा दी गई है. इस पर कोर्ट ने असहमति जताते हुए बैंक को ब्याज की राशि याचिकाकर्ता को लौटाने का आदेश दिया.