बिहार

पैट पर खाद्य पदार्थों का चेक करें एक्सपायरी डेट

Admin Delhi 1
4 March 2023 7:55 AM GMT
पैट पर खाद्य पदार्थों का चेक करें एक्सपायरी डेट
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मुंगेर न्यूज़: संग्रहालय सभागार में डीएम नवीन कुमार ने सभी नागरिकों से खाद्य संरक्षा के संबंध में अनुरोध करते हुए कहा है कि पैट खाद्य, पेय पदार्थों को खरीदने से पहले पैकिंग तारीख एवं बेस्ट बिफोर डेट या यूज बाई डेट या एक्सपायरी डेट देख कर ही खरीदें. उन्होंने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत जानकारी देते हुए कहा है कि पीडीएस, एसएफसी, एफसीआई जैसी संस्थाओं को खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन कराना आवश्यक है. इसके लिए ऑनलाइन साइट पर आवेदन किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि स्कूलों में चल रहे मध्याह्न भोजन के किचनों का खाद्य पंजीकरण कराना भी आवश्यक है. इसके लिए भी उक्त ऑनलाइन साइट पर आवेदन किया जा सकता है. मध्याह्न भोजन योजना, बाल विकास समेकित कार्यक्रम एवं अन्य जन सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के अंतर्गत सुदृढ़ खाद्य को ही उपयोग में लाना है.

खाद्य व्यापारियों को अंतर्गत प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है. अक्सर आमजनों को शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थो की खरीदारी के वक्त असमंजस की स्थिति बनी रहती है. इसके लिए शाकाहारी खाद्य पदार्थों के पैकेट पर हरा रंग का लोगो एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थों के पैकेट पर भूरा रंग का लोगो बना रहता है. वे इस रंग को देख कर शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थों की पहचान कर सकते हैं.

डीएम ने कहा कि शहर में किसी भी प्रकार के खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री करने वाले व्यापारियों को अनुज्ञप्ति/पंजीयन कराना अत्यावश्यक है. बिना पंजीयन या अनुज्ञप्ति कराये बिक्री किए जाने वालों के खिलाफ भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत कार्रवाई का भी प्रावधान है. साथ ही सालाना 12 लाख से अधिक टर्न ओवर वाले को अनुज्ञप्ति एवं 12 लाख से कम टर्न ओवर वाले व्यापारियों को भी पंजीयन कराना आवश्यक है. अन्य खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम की जानकारी के लिये टॉल फ्री नंबर - 18003456065 पर प्रत्येक कार्य दिवस सुबह 9.30 बजे से संध्या 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है.

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