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JDU विधायक बीमा भारती के खिलाफ सम्मन जारी करने का आदेश
पटनाः बिहार में पटना की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) विधायक बीमा भारती के खिलाफ प्रथम द्दष्टया मामला सही पाते हुए सम्मन जारी करने का आदेश दिया।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता चौधरी ने मामले में जांच के बाद विधायक बीमा भारती के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामला सही पाते हुए सम्मन जारी करने का आदेश पारित किया है। अदालत ने विधायक की उपस्थिति के लिए मामले में 10 अक्टूबर 2022 की अगली तिथि निश्चित की है। मामला एक शिकायती मुकदमे पर आधारित है।
आरोप के अनुसार, नौकरी दिलाने के नाम पर एक अधिवक्ता लिपिक से विधायक बीमा भारती ने एक लाख रुपए लिए थे। नौकरी नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता ने अपने रुपए वापस मांगे थे। रुपये वापस करने के लिए विधायक ने चेक दिया, जो बाउंस कर गया था।
सोर्स- punjab kesari
Rani Sahu
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