बिहार

Chapra: काला कारोबार करने वाले पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

Admindelhi1
6 Aug 2024 10:31 AM IST
Chapra: काला कारोबार करने वाले पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
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चार माह में अब तक 331 एफआईआर दर्ज

छपरा: सारण जिला खनन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में है. हम प्रतिदिन लाल बालू का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं. 48 घंटे के अंदर पांच व्यापारियों पर एफआईआर दर्ज करायी गयी है. चार माह में अब तक 331 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। खान एवं खनिज विभाग ने 48 घंटे के अंदर इन थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की है और पांच धंधेबाजों को विभाग ने पकड़ा है. खनन विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस की मदद से दिघवारा थाना क्षेत्र में एक और भेल्दी थाना क्षेत्र में दो कारोबारियों पर कार्रवाई की है. इनके पास से 1205 सीएफटी बालू जब्त किया गया है और पांच वाहन भी जब्त किये गये हैं. 4.30 लाख का जुर्माना लगाया गया है.

इसी तरह डोरीगंज थाना क्षेत्र, सोनपुर और गड़ख थाना क्षेत्र में तीन धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से बालू लदे छह वाहन जब्त किये गये. उस पर 300 सीएफटी बालू लदा था. अब तक हुई कार्रवाई : विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 456 छापेमारी की गयी है. 331 एफआईआर दर्ज की गई हैं. 355 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 865 लाख का जुर्माना वसूला गया है. 628 वाहन जब्त किये गये हैं. इस तरह लगातार कार्रवाई जारी है. एक बंदोबस्त धारक जिसे खनन के लिए बोली लगाकर पट्टा अनुबंध से सम्मानित किया जाता है, उसे उन वाहनों को पंजीकृत करना होता है जिनके साथ खनन और परिवहन किया जाना है, खान और भूविज्ञान विभाग के पोर्टल पर।

बिना रजिस्ट्रेशन के जेसीबी, हाइवा, ट्रक या ट्रैक्टर न तो बालू का खनन कर सकते हैं और न ही बालू का परिवहन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना चालान नहीं काटा जायेगा. खास बात ये है कि इन गाड़ियों में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा. जीपीएस नहीं लगे होने पर ऐसे वाहनों का खान एवं भूतत्व विभाग के पोर्टल पर निबंधन नहीं होगा. कॉलोनी मालिकों को रेत के गड्ढे में या उसके आसपास वेटब्रिज स्थापित करना होगा ताकि रेत ले जाने वाले वाहनों का वजन किया जा सके ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे ओवरलोडेड हैं या नहीं। बालू घाटों का संचालन करने वाले रियायतग्राहियों को घाटों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे, ताकि विभाग को यह जानकारी मिल सके कि निर्धारित मात्रा से अधिक बालू का खनन या परिवहन किया जा रहा है या नहीं. इन नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जा रही है. ध्यान रखें कि घाट की व्यवस्था नहीं होने पर खनन पूरी तरह से अवैध और गैर कानूनी है।

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