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बिहार | छपरा नगर निगम की बर्खास्त मेयर राखी गुप्ता के खिलाफ अब जल्द ही प्राथमिकी दर्ज होगी। प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजू कुमार ने नगर थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया है कि नामांकन पत्र दाखिल करने के समय राखी गुप्ता ने साक्ष्य को छुपाया था। मालूम हो कि राखी गुप्ता की कुर्सी पहले ही छिन गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके कारण छपरा नगर निगम के मेयर का पद रिक्त हो गया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने राखी गुप्ता को दो से अधिक संतान होने के आरोप सिद्ध होने के बाद पद से उन्हें अयोग्य घोषित किया था। राखी गुप्ता ने चुनाव के लिए अपने नामांकन के दौरान दिए हलफनामे में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने हलफनामे में दो बच्चे होने की जानकारी दी थी लेकिन कागजातों के मुताबिक उनके दो बच्चे हैं।चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद छपरा नगर निगम की राजनीति में हड़कंप मच गया था।
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Harrison
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