नालंदा न्यूज़: बिहारशरीफ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नौशादुनवी उर्फ पप्पू खान के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा स्थानीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में किया गया है. प्रभारी सीजेएम सह एसीजेएम वन कन्हैया लाल यादव ने मामले की सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. बिहार थाना क्षेत्र के पतुआना गांव निवासी जागेश्वर यादव ने अधिवक्ता संजय कुमार के माध्यम से परिवाद पत्र दायर किया.
इनका आरोप है कि आरोपित पप्पू खान को नगर निगम चुनाव के दौरान 2 जनवरी 2023 को सात लाख का कर्ज दिया था. इसमें उन्होंने दो माह में लौटाने का आश्वासन दिया था. लेकिन, जब वे 2 माह में रुपए नहीं लौटाए, तो उनसे रुपए की मांग की. इसके बाद 30 मार्च 2023 को उन्होंने इंडियन बैंक के नाम का चेक दिया. चेक भुगतान के लिए उन्होंने बैंक में जमा किया. वह चेक यह कहकर लौटा दिया गया कि खाताधारक ने चेक की राशि प्रार्थी के भुगतान के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी है. इसके बाद परिवादी आरोपित से मिले और जब रुपए नहीं दिए, तो उन्होंने जून 2023 में लीगल नोटिस किया. लेकिन, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया.
वहीं पूर्व विधायक पप्पू खां ने कहा कि उन्होंने जागेश्वर यादव से दूसरे व्यक्ति ने राशि ली थी. हमनें उन्हें राशि वापसी की गारंटी ली थी. उन्हें राशि लौटा दी गयी है. लेकिन, चेक बाउंस करने व लीगल नोटिस की हमें अबतक जानकारी नहीं मिली है.