बिहार

Buxar: दस लाख से अधिक का घर-दुकान बनाने वालों को सेस देना होगा

Admindelhi1
23 July 2024 3:24 AM GMT
Buxar: दस लाख से अधिक का घर-दुकान बनाने वालों को सेस देना होगा
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सेस नहीं देने वालों पर विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी

बक्सर: राज्य में दस लाख से अधिक का घर-दुकान बनाने वालों को सेस देना होगा. सरकारी निर्माण की तर्ज पर निजी निर्माण से भी सेस की वसूली के लिए श्रम संसाधन विभाग ने धावा दल का गठन किया है. जिलों में गठित यह धावा दल औचक छापेमारी कर निर्माण स्थलों का जायजा लेगा और लोगों से सेस की वसूली भी करेगा. सेस नहीं देने वालों पर विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

बिहार में सरकारी निर्माण के दौरान सेस का भुगतान संबंधित विभाग की ओर से कर दिया जा रहा है. बड़े-बड़े अपार्टमेंट बनाने के दौरान बिल्डर जब नक्शा पास कराते हैं तो वे भी सेस का भुगतान श्रम संसाधन विभाग को कर दे रहे हैं, लेकिन मूल परेशानी निजी निर्माण में हो रही है. लोग करोड़ों रुपए खर्च कर निजी निर्माण तो कराते हैं लेकिन वे नियमानुसार फीसदी सेस का भुगतान नहीं कर रहे हैं. ऐसे लोगों से सेस की वसूली के लिए ही विभाग ने धावा दल का गठन किया है. श्रम अधीक्षकों के नेतृत्व में गठित यह धावा दल जिलों से लेकर प्रखंडों में औचक छापेमारी करेगा. अगर दल को लगता है कि अमुक निर्माण में दस लाख से अधिक खर्च किए जा रहे हैं तो संबंधित व्यक्ति को सेस का भुगतान करने को कहा जाएगा. अगर किसी व्यक्ति ने सेस भुगतान में आनाकानी की तो वैसे लोगों पर विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की भी जाएगी. इसके तहत सबसे पहले उनको नोटिस दिया जाएगा.

खुद से कर सकते हैं भुगतान

अगर कोई व्यक्ति चाहें तो वे खुद से भी सेस का भुगतान कर सकते हैं. जिलों में श्रम अधीक्षक कार्यालय में सेस भुगतान की सुविधा उपलब्ध है, जबकि अगर कोई चाहे तो वह पटना में नियोजन भवन में अवस्थित बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में भी सेस का भुगतान कर सकता है. सेस का भुगतान ड्राफ्ट के माध्यम से ही करना होगा. विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है.

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