बिहार

Buxar: डाटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर चालक और मालिक पर कार्रवाई होगी

Admindelhi1
22 Aug 2024 8:15 AM GMT
Buxar: डाटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर चालक और मालिक पर कार्रवाई होगी
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नंबर-पता अपडेट नहीं तो लाइसेंस और वाहन पंजीयन होगा निलंबित

बक्सर: मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं रहने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा. परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को इसके लिए 30 दिनों की मोहलत दी है. साथ ही चेताया कि डाटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर चालक और मालिक पर कार्रवाई होगी. जुर्माना भी वसूला जाएगा.

इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है. दरअसल, पिछले दिनों समीक्षा में पता चला था कि बड़ी संख्या में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर और उनका आवासीय पता अपडेट नहीं है. कई लोगों ने तो वर्षों पुराना नंबर दिया हुआ है. इससे परेशानी हो रही है.

आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा

मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. नंबर अपडेट नहीं होने पर प्रदूषण सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे.

घर बैठे अपडेट कर सकेंगे

वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंक्ड मोबाइल नंबर अगर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ऐसा कर सकते हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन (parivahan.gov.in) पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर सारथी डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन (sarathi.parivahan.gov.in) पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं.

वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर जाएं. इसके बाद वाहन संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के लिए चयन करें. व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें. राज्य का विकल्प चुनें. आरटीओ चुनकर आगे प्रोसीड का विकल्प क्लिक कर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प चुनें. इसके बाद अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें. वाहन का रजिस्ट्रेशन, चेसिस, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आदि भरें. इसके बाद शो डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी मिलेगा, जिसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो जायेगा.

पता बदलने पर 30 दिनों के अंदर दें सूचना

मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में दर्ज निवास स्थान बदलते हैं तो नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को देना होगा. इसके उल्लंघन पर कार्रवाई होगी.

ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर यहां करें अपडेट

वेबसाइट Sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं. ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज क्लिक करें. राज्य का नाम चुनें. मोबाइल नंबर अपडेशन चुनें. आधार नंबर डालें. ओटीपी डालें. विशेष जानकारी के लिए https//state.bihar. gov.in/transport/ पर जाकर How do क क्लिक करें.

कई वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर उपयोग में नहीं है. इससे दुर्घटना एवं अन्य स्थिति में उनकी पहचान में परेशानी होती है. यातायात उल्लंघन में ई-चालान एवं अन्य सूचनाएं वाहन मालिकों तक नहीं पहुंच पाती है. इसीलिए मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य है.

- संजय कुमार अग्रवाल, परिवहन सचिव

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