बिहार

Buxar: स्कूल प्रबंधन पर परिचालन नियमों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

Admindelhi1
30 July 2024 4:25 AM GMT
Buxar: स्कूल प्रबंधन पर परिचालन नियमों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई
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डीएम ने डीटीओ को आगामी सभी स्कूलों में परिचालन संबंधी जांच करने का निर्देश दिया.

बक्सर: समाहरणालय सभाकक्ष में डीएम की अध्यक्षता में विद्यालय परिवहन समिति की बैठक हुई. जिसमें डीएम ने डीटीओ को आगामी सभी स्कूलों में परिचालन संबंधी जांच करने का निर्देश दिया.

साथ ही, जिन स्कूलों द्वारा परिचालन संबंधित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा गया. बैठक में बसों की बॉडी सुनहरे पीले रंग का कराने एवं विद्यालय की पहचान को बस की बॉडी पर खिडकी के नीचे सभी ओर 150 मिमी चौड़ा सुनहरा भूरा रंग का पेन्ट कर स्पष्ट अक्षरों में विद्यालय का नाम लिखा होना चाहिए. विद्यालय द्वारा बस लीज अथवा किराया पर लिया गया है तो बस के पीछे और सामने ऑन स्कूल डयूटी प्रदर्शित करने को कहा गया. स्कूली वाहनों में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखने एवं अग्निशमन यंत्र जीपीएस होना अनिवार्य है. बसों में स्कूल बैग रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए. प्रत्येक स्कूल प्रबंधन को परिवहन प्रभारी नियुक्त कर इसकी सूचना देने का निर्देश दिया गया.

डीएम ने कहा कि स्कूल वाहन चालकों को यातायात अनुशासन बनाए रखना जरूरी है. स्कूल वाहन चलाते समय चालकों के लिए मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित होगा. वाहन में केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 125एच में उल्लेखित वाहन में ट्रैकिंग उपकरण एवं पैनिक बटन लगाना जरूरी है. वहीं, दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूल बस में ऐसी व्यवस्था हो कि चढ़ने एवं उतारने में आसानी हो. बस में सीसीटीवी लगाने और फुटेज 60 दिनों तक स्कूल प्रबंधन को संरक्षित रखने का निर्देश दिया गया. विद्यालय प्रबंधन वाहन चालकों, संवाहकों के नाम, पता एवं मोबाइल नंबर संबंधी अभिलेख विद्यालय में संधारित करेंगे. वहीं, बसों पर व्यवस्थापक का नाम, पता, ड्राइवर एवं परिचारक का नाम, मोबाइल नंबर एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अंकित रहना चाहिए. वाहन से संबंधित निबंधन प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, परिचारक/ संवाहक (कंडक्टर) अनुज्ञप्ति आदि उपलब्ध रखना होगा. बैठक में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा, विशेष कार्य पदाधिकारी, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

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