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MUMBAI मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस को एक अंतर-धार्मिक विवाहित जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया, जिन्हें डर था कि महिला के माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी और चोरी की शिकायत के बाद गुजरात पुलिस महिला को ले जाएगी। महिला ने अदालत को बताया कि उसने अपनी मर्जी से उस व्यक्ति से शादी की है, जो पहले से शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं।जोड़े, महिला के माता-पिता, उसके भाई और गुजरात के विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन और नारोल की पुलिस से चैंबर में मिलने के बाद, अदालत ने जोड़े को "केवल किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए" 24X7 पुलिस सुरक्षा का निर्देश दिया।"हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ताओं को 8 अगस्त, 2024 तक 24x7 (प्रत्येक को 12 घंटे) दो हथियारबंद गार्ड दिए जाएं, जो उनके साथ रहेंगे, चाहे वे कहीं भी जाएं। यह चैंबर में हमने जो देखा है उसे ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, केवल किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए," जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने कहा। न्यायाधीशों ने गुजरात पुलिस को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट महिला द्वारा सुरक्षा की मांग करते हुए दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उसने दावा किया कि वह अपने चाचा की फर्म में भागीदार व्यक्ति के साथ घर से अकेली निकली थी। हालांकि, उसके जाने के बाद उसके माता-पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। उसके वकील ने अदालत को बताया कि उसके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद उसके भाई ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह 4.50 लाख रुपये के सोने के आभूषण और 50,000 रुपये नकद लेकर भाग गई है।हालांकि, उसने पीठ को बताया कि 15 जुलाई, 2024 को घर से भागते समय उसने कुछ भी नहीं चुराया था।चैंबर में सुनवाई के दौरान, अदालत ने पाया कि उसने कुछ दिनों के लिए भी अपने माता-पिता के घर वापस जाने से इनकार कर दिया और "अपने माता-पिता से मिलने से इनकार कर दिया"।न्यायाधीशों ने उन्हें विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन के परिसर में या वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा के माध्यम से उसका बयान दर्ज करने की स्वतंत्रता दी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 अगस्त को तय की है।
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Harrison
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