x
बिहार के बक्सर जिले में एक उपभोक्ता आयोग ने एक ग्राहक को डोसा के साथ सांबर नहीं परोसने पर एक रेस्तरां पर 3,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
11 महीने की सुनवाई के बाद फैसला आया।
ग्राहक, वकील और बंगला घाट के निवासी, मनीष पाठक ने कहा: “15 अगस्त, 2022 को मेरा जन्मदिन था, और चूंकि यह सिर्फ मैं और मेरी मां थे, इसलिए हमने रात के खाने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। मैं गोला बाजार स्थित रेस्टोरेंट में गया और स्पेशल मसाला डोसा का ऑर्डर दिया.
"मैंने 140 रुपये का भुगतान किया और पार्सल वापस घर ले गया। जब हमने पार्सल खोला तो हमें कोई सांभर नहीं मिला। वहां केवल डोसा और सॉस था। डोसा खाते समय सांभर सबसे महत्वपूर्ण है।
“चूंकि रात का समय था, मैं अगले दिन रेस्तरां गया और मालिक से शिकायत की। उन्होंने उचित जवाब नहीं दिया और कहा कि आप सिर्फ 140 रुपये में पूरा रेस्तरां नहीं खरीद सकते। चूंकि यह धोखाधड़ी और ग्राहक के विश्वास को तोड़ने का मामला था, इसलिए मैंने उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज करने का फैसला किया।
“अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह और सदस्य वरुण कुमार की युगल पीठ द्वारा सुनवाई के दौरान, आयोग ने रेस्तरां की सेवा में मेरे दावे को सही और गलत पाया। तदनुसार, उसने मामले के दौरान मानसिक और शारीरिक तनाव के लिए 2,000 रुपये और अदालती खर्च के लिए 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
"मुझे खुशी है कि अदालत ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया।"
Tagsडोसासांबर नहीं परोसनेबिहार के रेस्तरांजुर्मानाRestaurants in Biharfined for notserving dosa and sambarBig news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbrceaking newstoday's big newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story