
Bihar बिहार: कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुई फायरिंग मामले से जुड़े एक केस में मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर Khan Sir को अदालत से राहत मिली है। मंगलवार को कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को आगे बढ़ाते हुए अगली सुनवाई यानी 3 जुलाई तक अंतरिम सुरक्षा जारी रखने का आदेश दिया है।
यह मामला जून की शुरुआत में उस घटना से जुड़ा है, जब उनके कोचिंग संस्थान में बदमाशों द्वारा कथित रूप से फायरिंग की गई थी। इस घटना के बाद दर्ज एफआईआर में खान सर का नाम भी शामिल किया गया था, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
सूत्रों के अनुसार, इस मामले में पहले 9 जून को कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। बाद में इस सुरक्षा को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया था। अब अदालत ने एक बार फिर उनकी गिरफ्तारी पर रोक को आगे बढ़ाते हुए 3 जुलाई तक राहत दे दी है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और फिलहाल गिरफ्तारी से संरक्षण जारी रखने का निर्णय लिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में मामले की विस्तृत जांच और दलीलों पर विचार किया जाएगा।
एफआईआर में लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस जांच जारी है, लेकिन फिलहाल अदालत के आदेश के चलते किसी भी तरह की गिरफ्तारी संभव नहीं है। इस केस में घटना की परिस्थितियों और उसमें संबंधित लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।
इस बीच, कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग की घटना को लेकर पहले ही सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक स्तर पर सवाल उठ चुके हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट होगी।
कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, अगली सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि गिरफ्तारी से सुरक्षा को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। फिलहाल, कोर्ट के इस फैसले से खान सर को अस्थायी राहत मिल गई है।
कुल मिलाकर, कोचिंग फायरिंग केस में चल रही कानूनी कार्रवाई के बीच अदालत ने एक बार फिर Khan Sir को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक 3 जुलाई तक बढ़ा दी है।





