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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : बिहार सरकार अब एससी-एसटी एवं अतिपिछड़ा के साथ ही पिछड़ा एवं सवर्ण तबके के भूमिहीनों को भी पांच डिसमिल जमीन देने की तैयारी कर रही है। वर्तमान व्यवस्था के तहत किसी भी वर्ग के गरीब भूमिहीनों को सरकारी जमीन दी जा सकती है। मगर सरकार की ओर से प्रति परिवार पांच डिसमिल जमीन देने का प्रावधान सिर्फ एससी-एसटी और ईबीसी वर्ग के लिए लागू है। अब जल्द यह प्रावधान सभी वर्ग के भूमिहीनों के लिए लागू होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में इससे संबंधित मसौदा को अंतिम रूप देने की कवायद तेजी से चल रही है।
इसके बाद इससे जुड़े नियम में अंतिम रूप से संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगते ही यह नयी व्यवस्था पूरे राज्य में लागू हो जाएगी।
source-hindustan

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