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Patna पटना: पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार को पटना पुलिस ने 1995 के एक मामले में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पटना एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि यह मामला पुराने इंडियन पीनल कोड के तहत दर्ज किया गया था, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) से बदल दिया गया है।
इस मामले में धारा 419, 420, 468, 448, 506 और 120B शामिल हैं और यह गर्दनीबाग पुलिस स्टेशन से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि ट्रायल चल रहा था और सांसद को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे तय तारीख पर पेश नहीं हुए; जिसके बाद सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया।
पटना एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह ने पत्रकारों को बताया, "यह 1995 का मामला है जो पुराने IPC के तहत था, जिसे अब BNS (भारतीय न्याय संहिता) से बदल दिया गया है, इसमें धारा 419, 420, 468, 448, 506 और 120B शामिल हैं। गिरफ्तारी इन्हीं धाराओं के तहत की जा रही है। यह मामला गर्दनीबाग पुलिस स्टेशन से जुड़ा है। कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, और सांसद को पेश होना था, लेकिन वे तय तारीख पर पेश नहीं हुए। इसलिए, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है।" सिंह ने आगे बताया कि पप्पू यादव को उनकी मेडिकल सप्लाई दे दी गई है, और उनके केयरटेकर उनके साथ हैं। सांसद को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। आगे की जानकारी का इंतजार है।
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