
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने सहारा इंडिया की बरौली शाखा के प्रबंधक तथा अभिकर्ता अकील अहमद को परिपक्व राशि छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ हुई आवेदक को हुई शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए सात हजार रुपए तथा मुकदमा खर्च के रूप में दो हजार रुपए के भुगतान का भी आदेश दिया है। बताया जाता है कि सिधवलिया थाने के शेर गांव के चंद्रिका रावत ने सहारा इंडिया की बरौली शाखा में सहारा यूनिक स्कीम के तहत 10 मार्च 2008 को अभिकर्ता अकील अहमद के माध्यम से 10 हजार रुपए दस वर्ष के लिए फिक्स किए थे।
उनका कहना था कि परिपक्वता पर दस वर्ष बाद 30 हजार रुपए मिलने थे। लेकिन परिपक्व राशि का भुगतान नहीं किया गया। तब सहारा इंडिया की बरौली शाखा के प्रबंधक तथा अभिकर्ता के खिलाफ़ जिला उपभोक्ता फोरम में मुकदमा किया था। मुकदमों की सुनवाई के दौरान अभिलेख के अवलोकन से पता चला कि परिपक्वता पर आवेदक को 31 हजार 60 रुपए मिलने चाहिए। ऐसे में आयोग के अध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी तथा सदस्य मनमोहन कुमार ने विपक्षीगण को एकल या संयुक्त रूप से वादी को परिपक्व राशि 31 हजार 60 रुपए एकमुश्त भुगतान साथ ही परिपक्वता तिथि से छह प्रतिशत की दर से ब्याज और आवेदक को हुई शारीरिक,आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए सात हजार रुपए व मुकदमा खर्च के लिए दो हजार रुपए का भुगतान दो माह के अंदर करने का आदेश भी दिया।
