बिहार

बिहार: सप्लाई ठेकेदार के आरोप पर दो अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश

Kajal Dubey
24 July 2022 1:02 PM GMT
बिहार: सप्लाई ठेकेदार के आरोप पर दो अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। लेकिन बिहार के ऐतिहासिक मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में शराब सप्लाई कराने और इसके एवज में अवैध उगाही करने के आरो की जद में दो बड़े अधिगारी आ गए हैं। उनके खिलाफ जांच के आदेश मुख्यालय स्तर से दे दिए गए हैं।
मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में शराब व नशीले पदार्थ पहुंचवाने तथा अवैध वसूली कराने के आरोप जेल के दो अधिकारियों पर लगे हैं। शिकायत के आधार पर गृह विभाग के संयुक्त सचिव रजनीशकुमार सिंह ने काराधीक्षक ब्रिजेश कुमार व तत्कालीन उपाधीक्षक सुनील कुमार मौर्य के खिलाफ जांच का आदेश दिया है।
जेल में सामग्रियों का आपूर्तिकर्ता रहे एक संवेदक रमेश सिंह ने आरोप लगाया है कि काराधीक्षक ब्रिजेश कुमार और पूर्व उपाधीक्षक सुनील कुमार मौर्य जेल में शराब पहुंचवाकर बंदियों से वसूली कराते रहे हैं। इस काम के लिए अपराधियों का सहारा लिया जाता है। पॉक्सो एक्ट के एक बंदी को अपना खास शागिर्द बनाकर यह खेल खेला जा रहा है। वह बंदी पैसा न देने वाले बंदियों को अन्य जेल में ट्रांसफर कराने का डर दिखा वसूली करता है।
ठेकेदार ने यह भी आरोप लगाया कि एक संवेदक द्वारा भेजी गई दूध की गाड़ी में जेल टीम की जांच के दौरान भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। इस मामले में अरोपित संवेदक के प्रतिनिधि को छोड़ने के लिए दो लाख में सौदा किया गया। ठेकेदार रमेश सिंह ने प्रधान सचिव से शिकायत की थी। ठेकेदार ने यह भी आरोप लगाया कि मानक के विपरीत दोनों अधिकारी सामान आपूर्ति का दबाव बनाते हैं।
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