बिहार
Bihar: चुनाव आयोग के अभियान के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
Tara Tandi
12 Aug 2025 2:01 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनावी राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने राजद नेता मनोज झा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर सुनवाई शुरू की। सिब्बल ने तर्क दिया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग ने दावा किया था कि 12 लोग मृत थे, लेकिन वे जीवित पाए गए, जबकि एक अन्य मामले में जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया।
चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस तरह के अभ्यास में "यहाँ-वहाँ कुछ खामियाँ होना स्वाभाविक है" और यह दावा कि मृत लोगों को जीवित और जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, हमेशा सही किया जा सकता है क्योंकि यह केवल एक मसौदा सूची है।
पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि वह तथ्यों और आंकड़ों के साथ "तैयार" रहे क्योंकि अभ्यास शुरू होने से पहले मतदाताओं की संख्या, पहले और अब मृतकों की संख्या और अन्य प्रासंगिक विवरणों पर सवाल उठेंगे।
29 जुलाई को, चुनाव आयोग को एक संवैधानिक प्राधिकारी करार देते हुए, जिसे कानून के अनुसार कार्य करने वाला माना जाता है, शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर में "बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए" हैं, तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगी।
मसौदा सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की गई थी और अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली है, क्योंकि विपक्ष का दावा है कि चल रही प्रक्रिया करोड़ों योग्य नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित कर देगी।
10 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज़ मानने का निर्देश दिया और चुनाव आयोग को बिहार में अपनी प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी।
चुनाव आयोग के हलफनामे में बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर को उचित ठहराते हुए कहा गया है कि यह मतदाता सूची से "अयोग्य व्यक्तियों को हटाकर" चुनाव की शुद्धता को बढ़ाता है।
राजद सांसद झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा, कांग्रेस के के.सी. वेणुगोपाल, शरद पवार खेमे की सुप्रिया सुले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी. राजा, समाजवादी पार्टी के हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद और भाकपा (माले) के दीपांकर भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से चुनाव आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है।
पीयूसीएल, गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसे कई अन्य नागरिक समाज संगठनों और योगेंद्र यादव जैसे कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है।
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