बिहार

किसानों के खाते में 18 हजार रुपये तक ट्रांसफर करेगी बिहार सरकार, जानिए क्यों और कब

Bhumika Sahu
29 Oct 2021 6:11 AM GMT
किसानों के खाते में 18 हजार रुपये तक ट्रांसफर करेगी बिहार सरकार, जानिए क्यों और कब
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बिहार के कृषिमंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने TV9 हिंदी को बताया कि सरकार ने इस साल बाढ़ और बारिश के कारण हुए नुकसान की भरपाई का ऐलान किया है. किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जायेगा.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बिहार में इस समय भयानक बारिश और बाढ़ के कारण लाखों किसान को भारी नुकसान हुआ है. इसीलिए सरकार ने सहायता का ऐलान किया है. बिहार के कृषिमंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने TV9 हिंदी को बताया कि सरकार ने इस साल बाढ़ और बारिश के कारण हुए नुकसान की भरपाई का ऐलान किया है. किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जायेगा. यह राशि 1000 रुपये से 18000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक होगी. इसके लिए सरकार सभी जिला प्रशासन से इनपुट मंगा रही है. बिहार में हुई बारिश और बाढ़ के कारण हजारों के हेक्टेयर जमीन या परती पड़ी रह गई. या फसल बर्बाद हो गई है. किसान पूरी तरह से टूट चुके हैं.

कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने TV9 को बताया कि अब तक राज्य के 30 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, गया, जहानाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, अररिया तथा कटिहार में बाढ़/अतिवृष्टि (flood/extreme rain)से फसल क्षति हुई है.
इन फसलों के लिए भी मिलेगा मुआवजा
इसी प्रकार राज्य के 17 जिलों नालंदा, बक्सर, सारण, गोपालगंज मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, अररिया तथा कटिहार में विभिन्न कारणों से कुछ भूमि परती भी रह गई है.
वैसे परती भूमि, जिसपर पिछले तीन वर्षों में वहाँ फसल लगाये थे, परन्तु बाढ़/अतिवृष्टि के कारण इस साल फसल नहीं लगा पाये हो, को भी सरकार कृषि इनपुट (agricultural input) अनुदान का लाभ देगी.
इतने पैसे दिए जाएंगे
1 बाढ़/अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए वर्षाश्रित (असिंचित) rainfed (non-irrigated)फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर
2. सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर
3. शाश्वत फसल (perpetual harvest) (गन्ना सहित) के लिए 18,000 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान दिया जायेगा.
4. परती भूमि के लिए भी 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान देय होगा.
5. यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा तथा किसान को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनत्तम 1,000 रूपये अनुदान दिया जायेगा.
6. कृषि इनपुट अनुदान सभी प्रभावित रैयत एवं गैर रैयत(ryot and non ryot) किसान को देय होगा.
कृषिमंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार मुसीबत की घड़ी में बिहार के प्रत्येक किसानों के साथ खड़ी है. प्रभावित सभी किसानों को सरकार द्वारा हरसम्भव सहायता उपलब्ध कराया जायेगा. फसल क्षतिपूर्ति (crop compensation) में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जायेगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीडितों का है.


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