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Bihar बिहार: बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों (DM) को अपने क्षेत्रों में अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, इन संस्थाओं को ऑनलाइन लिस्टिंग के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (BSBRT) को अपनी अचल संपत्तियों का प्रस्तुत करना आवश्यक है। बीएसबीआरटी राज्य के कानून विभाग के अधीन कार्य करता है। इस मामले पर बोलते हुए, बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को कहा, "सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।"
उन्होंने जिलाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी पंजीकृत मंदिरों और मठों की अचल संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन प्रकाशन के लिए तुरंत बीएसबीआरटी को प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा, "मैंने हाल ही में इस संबंध में सभी डीएम को एक पत्र भेजा है। अब तक केवल 18 जिलों ने बीएसबीआरटी को डेटा प्रस्तुत किया है।" उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में पंजीकृत मंदिरों और मठों की अचल संपत्तियों की बिक्री या खरीद न हो।
उन्होंने बताया कि बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 के अनुसार, बिहार में सभी सार्वजनिक मंदिर, मठ, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को बीएसबीआरटी के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार पंजीकृत मंदिरों, मठों या ट्रस्टों के साथ-साथ BSBRT के साथ पंजीकृत नहीं होने वाली अपंजीकृत संस्थाओं की अवैध संपत्ति के लेन-देन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।" इन मुद्दों को हल करने के लिए कानून, राजस्व और भूमि सुधार विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों मंदिरों की भूमि सहित संपत्ति को अनधिकृत दावों से बचाने के लिए पंजीकरण महत्वपूर्ण है।
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