बिहार

Government ordere: बिहार के सरकार ने 4563 निजी स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश

Suvarn Bariha
31 May 2024 8:14 AM GMT
Government ordere: बिहार के सरकार ने 4563 निजी स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश
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Bihar Government Ordere यू डायस से पंजीकृत नहीं हुए 4563 निजी स्कूल बंद होंगे, शिक्षा विभाग के निर्देश पर डीईओ ने जारी किया सभी विद्यालयों को नोटिस : जो निजी स्कूल यू-डायस से नहीं जुड़ा है, उन स्कूलों को अब बंद किया जाएगा। सभी स्कूलों को नोटिस दिया जा रहा है। यू-डायस नहीं कराने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी।-संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी,पटना
यू-डायस से पंजीकृत नहीं करने वाले निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी हुआ है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर सभी जिला शिक्षा कार्यालय ने स्कूलों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है।
पहले चरण में राज्य के 4563 निजी स्कूलों को नोटिस किया गया है। इन स्कूलों ने अभी तक यू-डायस में पंजीकरण के लिए आवेदन तक नहीं किया है। इसमें पटना जिला के 120 स्कूल शामिल है। बता दें कि आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने इस मुद्दे को उठाया है। आठ अप्रैल के संस्करण में सूबे के 8564 निजी स्कूल यू-डायस से पंजीकृत नहीं, दाखिले में दिक्कत शीर्षक से खबर छापी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग सख्त हुआ है। सभी डीईओ को ऐसे स्कूल पर कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने अभी तक यू-डायस पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसे निजी स्कूलों को बंद करने को निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार देशभर के हर स्कूल को यू-डायस नंबर लेना अनिवार्य है।
बिना यू-डायस नंबर के स्कूल नहीं चल सकता है। लेकिन बिहार की बात करें तो हजारों निजी स्कूल अभी भी बिना यू-डायस नंबर के चल रहा है।
25 फीसदी बच्चों के नामांकन से चाहते है बचना यू-डायस से एक बार पंजीकृत हो जाने के बाद स्कूल को राज्य सरकार के नियमानुसार चलना है। ऐसे स्कूल को फिर 25 फीसदी गरीब बच्चों का दाखिला लेना होगा। राज्य सरकार के नियम के अंतर्गत रहना होगा। इन कारणों से निजी स्कूल यू-डायस में पंजीकरण से बचना चाहते हैं। स्कूल की गलती का खामियाजा अभिभावक और उनके बच्चे भुगतते हैं। क्योंकि ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला अन्य स्कूलों में नहीं हो पाता है
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