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Patna पटना: बिहार अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट ने म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स इंसेंटिव, इंटरेस्ट और पेनल्टी माफी स्कीम 2025 लागू की है, जिससे पूरे राज्य के शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स को बड़ी राहत मिली है।
यह स्कीम 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी। इस पहल के तहत, जिन टैक्स डिफॉल्टर्स ने कई सालों से अपना बकाया नहीं चुकाया है, वे अब बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के अपना बकाया अमाउंट चुका सकते हैं। लखीसराय म्युनिसिपल काउंसिल ने इस स्कीम के बारे में पूरे शहर में अवेयरनेस ड्राइव शुरू की है।
लखीसराय म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमन कुमार पूरे शहर में एक बड़ा कैंपेन चला रहे हैं। कुमार ने कहा, "मुख्य चौराहों पर बिलबोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें शहर के लोगों से इस लिमिटेड समय की राहत का फायदा उठाने की अपील की गई है।" लखीसराय म्युनिसिपल काउंसिल में पहला होल्डिंग सर्वे 2006 में किया गया था, जिसमें 20,000 से ज़्यादा होल्डिंग्स की पहचान की गई थी। कुमार ने आगे कहा, "उस समय, टैक्स कलेक्शन बहुत खराब था, हर साल लाखों रुपये बिना जमा हुए रह जाते थे। कई लोग म्युनिसिपल टैक्स देने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, जिससे लंबे समय से टैक्स न देने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई।"
उन्होंने कहा, "आज भी, 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा बकाया है, जिसमें 3,000 से 4,000 लोगों ने 2006 से एक बार भी होल्डिंग टैक्स नहीं दिया है।"उन्होंने आगे कहा, "इस बैकलॉग को ठीक करने के लिए, डिपार्टमेंट ने 31 मार्च, 2026 तक डिफॉल्टरों को बड़ी छूट दी है। कोई भी इस समय के दौरान बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपना बकाया चुका सकता है।" इस साल, म्युनिसिपल काउंसिल ने अब तक 90 लाख रुपये का रेवेन्यू इकट्ठा किया है -- यह अच्छी बढ़ोतरी है, जिसका कुछ श्रेय नई स्कीम और चल रहे अवेयरनेस कैंपेन को जाता है। लखीसराय के अलावा, यह स्कीम पूरे राज्य में लागू की गई है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है -- खासकर शहरी इलाकों में पुराने घरों में रहने वालों को, जिनका होल्डिंग टैक्स बकाया है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐसी कई कल्याणकारी पहल शुरू होने की उम्मीद है।
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