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एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि बिहार सरकार ने राज्य में पिछली एनडीए सरकार में मंत्री पद रखने वाले कई भाजपा विधायकों पर विधायकों के रूप में आवास आवंटित होने के बाद भी मंत्रियों के लिए बने बंगलों में "अधिक समय तक रहने" के लिए जुर्माना लगाया है।
पूर्व उपमुख्यमंत्री रेनू देवी और पूर्व मंत्री - आलोक रंजन, रामसूरत कुमार, जिबेश कुमार और जनक राम - उन भाजपा विधायकों में शामिल हैं, जिन्हें भवन निर्माण विभाग द्वारा दंडित किया गया था।
जिन सभी वरिष्ठ भाजपा विधायकों और पूर्व मंत्रियों पर जुर्माना लगाया गया है, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी और बिहार विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखकर जुर्माने को 'अनुचित' बताया है।
देवी पर 1.26 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि रंजन को 1.67 लाख रुपये, रामसूरत को 90,928 रुपये, जिबेश को 1.29 लाख रुपये और राम को 65,922 रुपये जमा करने को कहा गया।
अधिकारी ने कहा कि पिछले साल अगस्त में जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार द्वारा भाजपा को छोड़कर लालू प्रसाद की राजद और अन्य सहयोगियों के साथ राज्य में 'महागठबंधन' सरकार बनाने के बाद इन पूर्व मंत्रियों को मंत्री बंगले खाली करने के लिए कहा गया था।
“जो 1.67 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है वह बिल्कुल अनुचित है। मुझे भवन निर्माण विभाग द्वारा नवंबर 2022 में मंत्री बंगला (33, हार्डिंग रोड) खाली करने के लिए कहा गया था... लेकिन उस समय विधायक के लिए कोई वैकल्पिक घर उपलब्ध नहीं कराया गया था। मैंने इस संबंध में विभाग को सूचित किया, “वरिष्ठ भाजपा नेता और कला, संस्कृति और युवा विभाग के पूर्व मंत्री, आलोक रंजन ने पीटीआई को बताया।
रंजन ने यह भी दावा किया कि एक विधायक के रूप में उन्हें नया घर आवंटित होने के तुरंत बाद उन्होंने मंत्री बंगला खाली कर दिया।
“जुर्माना अनुचित है क्योंकि मंत्री के बंगले पर कुछ दिनों से अधिक समय तक रुकना मेरी ओर से कोई गलती नहीं थी। मैंने मुख्यमंत्री और बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से जुर्माना वापस लेने का अनुरोध किया है जैसा कि पहले किया गया है, ”उन्होंने कहा।
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Triveni
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