बिहार

Bihar : 45 किलो गांजा मामले में चार दोषियों को 11-11 साल की सजा, कोर्ट का बड़ा फैसला

Kavita2
8 May 2026 3:10 PM IST
Bihar : 45 किलो गांजा मामले में चार दोषियों को 11-11 साल की सजा, कोर्ट का बड़ा फैसला
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Bihar बिहार: पूर्वी चंपारण में चर्चित 45 किलोग्राम गांजा बरामदगी मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) की विशेष अदालत ने इस मामले में चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है।

एनडीपीएस कोर्ट प्रथम की विशेष न्यायाधीश ने सभी चार दोषियों को 11-11 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर तीन-तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो दोषियों को अतिरिक्त छह माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

यह मामला 45 किलोग्राम गांजा की बरामदगी से जुड़ा है, जिसे पुलिस ने एक अभियान के दौरान जब्त किया था। जांच के दौरान चारों आरोपियों की संलिप्तता सामने आई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत में सुनवाई शुरू की गई थी।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत और गवाहों के बयान पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने चारों अभियुक्तों को दोषी पाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नशा तस्करी जैसे अपराध समाज और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त सजा आवश्यक है।

फैसले के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे नशा कारोबार के खिलाफ एक सख्त संदेश बताया है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों पर अंकुश लगेगा।

स्थानीय स्तर पर भी इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल के वर्षों में नशा तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। पुलिस लगातार ऐसे नेटवर्क को तोड़ने के लिए अभियान चला रही है।

कुल मिलाकर, एनडीपीएस कोर्ट का यह फैसला नशा तस्करी के खिलाफ सख्त रुख को दर्शाता है और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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