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Patna पटना: पटना में बिक्रम पुलिस स्टेशन के पूर्व SHO विनोद कुमार को एक अंदरूनी जांच में दोषी पाया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी विदाई समारोह में रेत और शराब माफिया से जुड़े लोगों के साथ-साथ आपराधिक बैकग्राउंड वाले अन्य लोगों से तोहफे लिए थे।
अब उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह मामला तब सामने आया जब एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया गया कि विनोद कुमार ने बिक्रम SHO के तौर पर काम करते हुए अपनी विदाई समारोह में शराब और रेत माफिया और ऐसे लोगों से तोहफे लिए, जिनकी प्रॉपर्टी ज़ब्ती की कार्रवाई के तहत थी। मामले का खुद संज्ञान लेते हुए, पटना के सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (वेस्ट) भानु प्रताप सिंह ने आरोपों की तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच 24 घंटे के अंदर पूरी हो गई, और शुरुआती रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए। जांच के नतीजों के मुताबिक, विनोद कुमार ने बिहार सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1976 के नियम 14 का उल्लंघन किया, जो सरकारी अधिकारियों द्वारा तोहफे लेने से जुड़ा है।
जांच में पता चला कि उन्होंने विदाई समारोह में तोहफे लेने के लिए ज़रूरी मंज़ूरी नहीं ली थी। इसके अलावा, जांच में पाया गया कि विनोद कुमार ने बिहार सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1976 के नियम 15 का भी उल्लंघन किया, जिसके तहत स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) जैसे ज़िम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों के लिए विदाई समारोह आयोजित करने से पहले सरकार की अनुमति लेना ज़रूरी है। आरोप है कि विदाई समारोह बिना ज़रूरी मंज़ूरी के आयोजित किया गया था। जांच में यह भी पता चला कि विदाई समारोह में आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोग मौजूद थे, जिसे पुलिस प्रशासन ने गंभीर मामला माना है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसा व्यवहार कम्युनिटी पुलिसिंग के सिद्धांतों के खिलाफ है और पुलिस बल पर जनता के भरोसे को कमज़ोर करता है।
इन नतीजों के आधार पर, भानु प्रताप सिंह ने विनोद कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। समारोह में मिले तोहफों का अलग से मूल्यांकन किया जाएगा, और आगे की डिपार्टमेंटल कार्रवाई के लिए एक सिफारिश सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP), पटना को भेजी गई है। पुलिस विभाग ने साफ किया कि तोहफे लेना, आचरण नियमों का उल्लंघन करना, और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों के साथ संबंध रखना किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए गंभीर अपराध है। ऐसे काम न सिर्फ सेवा नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि पुलिस प्रशासन की विश्वसनीयता और छवि पर भी बुरा असर डालते हैं। अब यह मामला डिपार्टमेंटल नियमों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए SSP, पटना के सामने रखा गया है।
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