बिहार

Bihar EOU ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सरकारी अधिकारी से जुड़े छह ठिकानों पर छापेमारी की

Rani Sahu
27 Jun 2025 1:40 PM IST
Bihar EOU ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सरकारी अधिकारी से जुड़े छह ठिकानों पर छापेमारी की
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Patnaपटना : भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने शुक्रवार को मोतिहारी में राज्य खाद्य निगम में पदस्थापित एक लेखपाल से जुड़े छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ईओयू द्वारा लेखपाल राजेश कुमार के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से 200 प्रतिशत अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किए जाने के बाद छापेमारी की गई।
पटना में ईओयू थाने में एफआईआर दर्ज की गई। ईओयू ने अदालत द्वारा जारी सर्च वारंट के साथ पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में छापेमारी की। तलाशी में राजेश कुमार का आवास, पैतृक घर, रिश्तेदारों से जुड़ी संपत्तियां और अन्य संदिग्ध संपत्तियां शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान ईओयू के सूत्रों ने बताया कि उन्होंने कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, लैपटॉप और संदिग्ध लेनदेन से संबंधित कागजात जब्त किए हैं।
ईओयू की प्रारंभिक जांच के अनुसार, राजेश कुमार ने कथित तौर पर नकद लेनदेन, रियल एस्टेट में निवेश और कई फर्जी खातों के माध्यम से काले धन को वैध बनाने का प्रयास किया। एजेंसी ने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों की भी पहचान की है, जो अब जांच के दायरे में हैं। ईओयू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "तलाशी अभियान जारी है और जब्त दस्तावेजों और संपत्तियों का विस्तृत मूल्यांकन किया जा रहा है। तलाशी पूरी होने के बाद सटीक मूल्यांकन साझा किया जाएगा।" जब्त दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद ईओयू राजेश कुमार की संपत्तियों के स्रोतों की जांच करेगा।
अधिकारी ने कहा कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और अन्य भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। यह अभियान बिहार में भ्रष्टाचार और काले धन पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा है, जो सरकारी अधिकारियों के बीच आय से अधिक संपत्ति के प्रति राज्य की शून्य-सहिष्णुता नीति के अनुरूप है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए बिहार सरकार ने हर सरकारी अधिकारी को अपनी संपत्ति, बैंक बैलेंस और चल-अचल संपत्ति का सालाना ब्योरा देने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी से लेकर सभी नेताओं और अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है। (आईएएनएस)
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