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NEW DELHI नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने बुधवार को दोहराया कि वह बुजुर्गों, दिव्यांगजनों (PwD) और सेवारत मतदाताओं को बिहार विधानसभा चुनाव और 6 अक्टूबर, 2025 को छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगा। आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के अनुसार, अधिसूचित किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।
ऐसे मतदाता फॉर्म 12डी का उपयोग करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर अपने बीएलओ के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कर सकते हैं।
चुनाव दल उनके घरों से उनके वोट एकत्र करेंगे, चुनाव आयोग ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति में दोहराया। इसमें कहा गया है कि मतदान की तिथि पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता अपने संबंधित विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से डाक मतपत्र सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निशमन सेवाएँ, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस सेवाएँ, विमानन, लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम आदि जैसी आवश्यक सेवाएँ इस सुविधा के अंतर्गत आती हैं।
चुनाव आयोग ने आगे कहा कि मतदान दिवस कवरेज के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी आवश्यक सेवाओं पर अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी में शामिल किया गया है और वे डाक मतपत्र सुविधा के हकदार हैं।
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