बिहार
बिहार : सरकार से पैसा लेकर आवास नहीं बनाने वाले लाभार्थियों पर कसेगी नकेल
Tara Tandi
11 Sep 2023 10:00 AM GMT
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बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई है जो लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है, दरअसल नवादा जिले में पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) का पैसा लेकर घर नहीं बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. बता दें कि मेसकौर प्रखंड क्षेत्र में 2021-22 आवास योजना के तहत 4719 लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था. इनमें से 4412 लाभार्थियों ने पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान बना लिया है, लेकिन 302 लाभार्थियों ने योजना का लाभ लेने के बावजूद अब तक अपना मकान नहीं बनाया है. अब सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. सरकार उनसे योजना का पैसा वसूलेगी.
2000 लोगों को अब भी है पक्के मकान का इंतजार
आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में करीब 2000 लोगों को अभी भी पक्के मकान का इंतजार है. अधिकारियों का कहना है कि सरकार से धनराशि मिलने के बाद इन लाभार्थियों को भी आवास योजना का लाभ मिलेगा. वहीं जिले के सुदूरवर्ती प्रखंड मेंसकौर में कुल दस पंचायतें हैं, जिनमें से इस योजना का सबसे अधिक लाभ अकरी पांडे बिगहा और मिर्जापुर पंचायत को मिला है, जबकि सबसे कम लाभुक बिसइत पंचायत के हैं. इस योजना के तहत सरकार तीन किस्तों में 1,30,000 रुपये का भुगतान करती है, जिसमें पहली और दूसरी किस्त में 45,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, जबकि तीसरी किस्त में 40,000 रुपये का भुगतान किया जाता है.
इतने लाभार्थियों के लिए नोटिस जारी
आपको बता दें कि प्रखंड विकास पदाधिकारी दुनिया लाल यादव ने बताया कि 2021-22 में क्षेत्र के 4719 लोगों को आवास योजना के तहत चयनित किया गया था, जिसमें से 4714 लोगों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान कर दिया गया है. वहीं, 5 लोग ऐसे रह गए, जिनका आधार का मिलान नहीं हो रहा था. इससे उन लोगों को लाभ नहीं मिल सका. आवास योजना के तहत पूर्ण रूप से अपना मकान बना लेने वाले 4576 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि भेज दी गयी. इनमें से 4412 लाभुकों को तीसरी राशि का भुगतान भी कर दिया गया है.
लाभार्थियों को 15 दिन का अल्टीमेटम
इसके साथ ही प्रखंड क्षेत्र के सभी 10 पंचायतों को मिलाकर 302 लाभुक ऐसे हैं, जिन्होंने प्रथम व द्वितीय किस्त लेने के बाद भी अब तक अपना आवास नहीं बनवाया है. जबकि ऐसे लाभार्थियों को पूर्व में व्हाइट और रेड नोटिस दिया जा चुका है, इसके बावजूद उन्होंने मकान नहीं बनवाया. इन सभी लाभार्थी के खिलाफ नीलाम वाद दायर किया जायेगा और 15 दिनों के अंदर पैसे की वसूली की जायेगी. प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि, यदि ऐसे लाभुक 15 दिनों के अंदर अपने अधूरे आवास को पूरा कर लेते हैं तो ठीक है, वरना उनसे योजना के तहत दी गयी राशि की वसूली की जायेगी.
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