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जाने पूरा मामला
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज के खजूरबनी में जहरीली शराब से हुई 19 लोगों की मौत मामले में दोषी करार नौ लोगों को फांसी की सजा से दोषमुक्त कर दिया है। साथ ही 4 अन्य को भी आजीवन कारावास की सजा से मुक्त किया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को मौत की सजा की पुष्टि के लिए निचली अदालत से भेजे गए मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
कोर्ट ने 89 पन्ने के फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष केस को सही साबित करने में नाकाम रहा है। यहां तक कि सरकारी गवाह भी अपनी गवाही में केस को सत्य साबित करने में नाकाम रहे। कोर्ट ने कहा कि संज्ञेय अपराध की निश्चित सूचना प्राप्त होने के बावजूद गोपालगंज टाउन थाने के एसएचओ केस दर्ज करने में विफल रहे। केस दर्ज होने से पूर्व ही एसएचओ ने जांच के लिए आरोपित बंधु राम से प्राप्त सूचना के आधार पर नहीं, बल्कि एसएचओ के स्व-बयान के आधार पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जो संदेह पैदा करता है। केस दर्ज करने में हुई देरी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जिससे लगता है कि विचार-विमर्श व परामर्श के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। बंधु राम पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने एसएचओ को घटना के बारे में बताया। वह न तो चार्जशीट के गवाह हैं और न ही जांच अधिकारी उससे मिले।
source-hindustan
Admin2
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