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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि छात्रों को बेहतर संसाधन वाले कॉलेजों में शिक्षा मिले, इसके लिये सरकार यह सब कर रही है। राज्य में कई ऐसे इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, जिनके पास कुछ नहीं हैं। कोर्ट ने बोर्ड की ओर से दी गई हर दलील को नामंजूर करते हुए बोर्ड की धारा 19 के तहत कॉलेजों को निरीक्षण करने की छूट देते हुए बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों को निरस्त कर दिया।
ओएफएसएस पर शामिल होगा कॉलेजों का नाममहासंघ के महासचिव गणेश प्रसाद सिंह ने बताया कि बिहार बोर्ड द्वारा 599 इंटर कॉलेजों को संबद्धता लेने का निर्देश दिया था। इसमें से 138 कॉलेजों का नाम ओएफएसएस पोर्टल पर से हटा दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ऐसे कॉलेजों को फायदा होगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड के उन निर्देशों को निरस्त कर दिया है, जिसमें सभी इंटर कॉलेजों तथा इंटर की पढ़ाई कराने वाले संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों को संबद्धता लेने के लिए निरीक्षण शुल्क जमा करने तथा अन्य कार्रवाई करने को कहा गया था। साथ ही इंटर सत्र 2022 में नामांकन के लिए इन कॉलेजों के नाम ओएफएसएस पोर्टल पर शामिल करने का आदेश दिया है।
source-hindustan

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