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राज्य गजट में अधिसूचित होने के बाद कानून बन जाएंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए की सख्ती से अपराध पर अंकुश लगाने की घोषणा के बाद, बिहार विधान सभा ने गुरुवार को बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 और बिहार सार्वजनिक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2024 पारित कर दिया।
ध्वनि मत से पारित दोनों विधेयक राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर की सहमति और राज्य गजट में अधिसूचित होने के बाद कानून बन जाएंगे।
दोनों विधेयक आधुनिक समय के अपराधों से निपटने के दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बढ़त देंगे और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को न्याय के दायरे में लाने में जांच और अभियोजन एजेंसियों को भी मदद मिलेगी।
हालांकि दोनों विधेयकों के पारित होने के समय नीतीश सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें इसके लिए बधाई दी।
“मैं इन विधेयकों को लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देता हूं। वे सरकार और प्रवर्तन एजेंसियों को रेत, शराब, भूमि और मानव तस्करी माफियाओं और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाएंगे, ”चौधरी ने विधानसभा में कहा।
हालाँकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करने वाले दो विधेयकों और गोपनीयता और मौलिक अधिकारों से समझौता करने के अंतर्निहित खतरों के बारे में विपक्ष के बीच सुगबुगाहट थी, लेकिन सदन में उनके खिलाफ कोई महत्वपूर्ण विरोध नहीं हुआ।
कुछ विधायकों ने कुछ संशोधनों का प्रस्ताव रखा, जिसमें विधेयकों को पारित करने से पहले उन पर जनता की राय मांगना भी शामिल था, लेकिन सत्ता पक्ष ने उन्हें खारिज कर दिया।
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Triveni
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