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बिहार: सीवान में नाबालिग से शादी करने के आरोप में 40 वर्षीय शख्स को POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया

Gulabi Jagat
30 April 2023 4:02 PM GMT
बिहार: सीवान में नाबालिग से शादी करने के आरोप में 40 वर्षीय शख्स को POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया
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सीवान (एएनआई): बिहार के सीवान जिले में 11 साल की लड़की से शादी करने के आरोप में एक 40 वर्षीय व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने रविवार को कहा।
आरोपी की पहचान महेंद्र पांडेय के रूप में हुई है।
इस संबंध में सीवान के पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा ने कहा, ''आरोपी महेंद्र कुमार को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. नाबालिग लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है. आगे की जांच जारी है.''
नाबालिग लड़की की मां का आरोप है कि आरोपी महेंद्र पांडेय ने कर्ज न चुकाने पर उसकी बेटी से जबरन शादी कर ली.
हालांकि, आरोपी महेंद्र पांडेय ने उक्त आरोपों से इनकार किया कि यह लड़की की मां द्वारा उससे पैसे ऐंठने के लिए बिछाया गया जाल है।
"मैंने लड़की और उसकी मां की सहमति से शादी की है। अब लड़की की मां मुझे ब्लैकमेल कर रही है। वह पैसे की मांग करने लगी। हमारे बीच किसी तरह का पैसे का लेन-देन नहीं है। मैं फंस गया हूं। कुछ मीडियाकर्मी झूठी खबरें फैला रहे हैं।" उन्होंने कहा।
नाबालिग लड़की संध्या कुमार ने भी कहा कि उसकी मां आरोपी महेंद्र पांडेय को झूठे मामले में फंसा रही है.
नाबालिग लड़की ने कहा, "हम दोनों ने मेरी मां की सहमति से शादी की है, हम साथ रहना चाहते हैं. पहले मेरी मां ने सब कुछ किया था, अब वह हम दोनों को फंसा रही है."
नाबालिग लड़की की मां की तहरीर पर पुलिस ने मैरवा थाने में मामला दर्ज कर आरोपी महेंद्र कुमार को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है. (एएनआई)
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