बिहार

कोर्ट का बड़ा फैसला: राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा

Saba Naaz
4 July 2026 4:35 PM IST
कोर्ट का बड़ा फैसला: राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा
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Bihar: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उनके खिलाफ यह फैसला शनिवार को सुनाया। साथ ही कोर्ट ने मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

मामला 31 दिसंबर 2018 का है, जब दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। इसी दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक गोली वहां मौजूद महिला डॉक्टर डॉ. अर्चना गुप्ता को लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के समय विधायक राजू कुमार सिंह अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में मौजूद थे।

इस मामले में अदालत ने पहले ही पिछले महीने विधायक को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया था। सजा सुनाते समय बचाव पक्ष ने अदालत से कम सजा की मांग की थी ताकि उनकी विधायकी पर असर न पड़े, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

इस केस में विधायक की पत्नी रेणु सिंह सहित तीन अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत के फैसले के बाद जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दो साल से अधिक सजा होने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

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