बिहार
सहारा के मालिक सुब्रत राय को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका, आज कोर्ट में पेश होने का निर्देश
Renuka Sahu
13 May 2022 2:12 AM GMT
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फाइल फोटो
सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रतो राय को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रतो राय को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे के भुगतान को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो राय को शुक्रवार यानी आज कोर्ट में सुबह 10:30 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राय को किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार करते हुए कहा कि "वह कोर्ट से बड़े नहीं हैं और उन्हें पेश होना ही होगा"।
दरअसल, सहारा कंपनी ने विभिन्न स्कीम में हजारों उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था और अवधि पूरी होने के बावजूद पैसे नहीं लौटाए। इस मामले में 2000 से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि शुक्रवार सुबह 10:30 बजे सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को हर हाल में हाजिर होना होगा। अगर यह फिजिकली रूप से पेश नहीं हुए तो फिर हाईकार्ट उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा।
निवेशकों के एडवोकेट प्रत्युष कुमार के अनुसार, पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर आप डरा नहीं सकते हैं, हाईकोर्ट ने सवालिया लहजे में कहा कि "कौन हैं ये सुब्रत राय 'सहारा' जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं? इन्हें कोर्ट आना होगा, ये देखना होगा कि लोग यहां कैसे परेशान हैं? जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि सुब्रत राय हाईकोर्ट से बड़े नहीं हैं। आज नहीं आ कर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है।"
वर्चुअल तरीके से पेश होने की मांगी थी इजाजत
दरअसल कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान 11 मई को पटना हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। 11 मई को पेश नहीं होने के बाद सुनवाई को 12 मई के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बावजूद सुब्रत राय 12 मई (गुरुवार) को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनकी तरफ से उनके वकील ने अंतरिम आवेदन जमा कर कोर्ट में वर्चुअल तरीके से पेश होने की मांगी थी। आवेदन में कहा गया कि सुब्रत राय की उम्र 74 साल हो चुकी है। जनवरी महीने में ऑपरेशन कराए हैं। वह अभी भी बीमार हैं, इस वजह से फिजिकल तौर पर पेश होने से राहत दी जाए।
पैसे लौटाने के लिए डिटेल प्लान तैयार
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंवेस्टर्स के पैसे लौटाने के लिए उनके पास डिटेल प्लान तैयार है। साथ ही पांच करोड़ रुपये जमा करने के लिए भी वह तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। जिसपर पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर आप डरा नहीं सकते हैं।
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